नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है. इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले वेतनभोगी (Salaried) व्यक्तियों पर नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत जीरो टैक्स लगेगा. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें बिना टैक्स देने वाले अन्य लोगों की तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट मिलेगी?
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